CG Korea Atmanand School Vacancy 2025
छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश अनुसार जिला कोरिया (छ.ग.) के कोरिया महलपारा, बैकुंठपुर, सोनहत, बुड़ार, पटना एवं चरचा में रिक्त शिक्षकीय/गैर-शिक्षकीय पदों पर अस्थायी संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।CG Korea Atmanand School Vacancy 2025 इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ भेजें। आवेदन केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक द्वारा स्वीकार किया जाएगा।आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 05/05/2025 सायं 5:30 बजे तक है। पता: कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कोरिया, बैकुंठपुर (छ.ग.), पिन - 497335। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
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CG Korea Atmanand School Vacancy 2025 |
Post Name
- व्याख्याता
- प्रधानपाठक माध्यमिक शाला
- सहायक शिक्षक
- सहायक शिक्षक विज्ञान
- सहायक ग्रेड-03
- शिक्षक
- शिक्षक कम्प्यूटर
- व्यायाम शिक्षक
- ग्रंथपाल
Number of Post
- 40
Salary
- 19,500/- से 38,100/-
Age
- न्यूनतम आयु 21 वर्ष से अधिकतम 35 वर्ष
Application Date
- आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि - 24/04/2025
- आवेदन करने की अंतिम तिथि - 05/05/2025
Place
- कोरिया
Education Qualifications
- नीचे PDF में दी गई है
Selection Process
- मेरिट आधार पर
Rules
- 1. स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय महलपारा, बैकुन्ठपुर, सोनहत, बुढ़ार, पटना एवं चरचा जिला-कोरिया छ.ग. में विभिन्न पदों पर संदिदा नियुक्ति "माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी"।
- 2. संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।
- 3. पद पूर्णतः अस्थायी होंगे। शासन द्वारा नियुक्ति/कार्यव्यवहार/परीक्षा परिणाम के आधार पर किसी भी समय पदच्युत किया जा सकेगा।
- 4. भविष्य में शासन द्वारा उक्त पदों पर भर्ती/स्थानान्तरण से किये जाने पर संविदा नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
- 5. संविदा सेवा में शासन द्वारा निर्धारित सिर्फ एक मुश्त राशि मानदेय के रूप में देय होगी इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता अथवा वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी और संविदा सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार के पेंशन उपादान या मृत्युलाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
- 6. संविदा नियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी छ०ग० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे।
- 7. संविदा सेवा में नियमानुसार अवकाश की पात्रत होगी।
- 8. संविदा नियुक्ति सामान्यतः एक वर्ष के लिए होगी तथापि समिति आवश्यकता के आधार पर व संविदा पर नियुक्त कर्मचारी की उपयुक्तता का आकलन कर संविदा नवीनीकरण का निर्णय ले सकेगा।
- 9. संविदा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर संविदा स्वमेव समाप्त मानी जावेगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक से आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा।
- 10. संविदा नियुक्ति अवधि में दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- 11. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
- 12. समिति द्वारा आवश्यकतानुसार पदों की संख्या परिवर्तनीय होगी।
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